Search

 
 
 

शराब घोटाला: नवीन केडिया के इंग्लैंड जाने की अनुमति पर हाईकोर्ट ने ACB से मांगा जवाब, 10 जुलाई को फिर  सुनवाई

शराब घोटाला मामले में आरोपी नवीन केडिया की ओर से इंग्लैंड जाने की इजाजत मांगे जाने से संबंधित याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट ने 8 जुलाई तक एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी. एसीबी की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा.
 
कोर्ट-कचहरी की खबरें
  • नवीन केडिया के इंग्लैंड जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने के आग्रह को एसीबी कोर्ट ने किया था खारिज

Ranchi: शराब घोटाला मामले में आरोपी नवीन केडिया की ओर से इंग्लैंड जाने की इजाजत मांगे जाने से संबंधित याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट ने 8 जुलाई तक एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी. एसीबी की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा. उनकी ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि निचली अदालत ने नवीन केडिया के इस आग्रह को नहीं माना है. उनके विदेश जाने की अनुमति मिलने से वह देश छोड़कर भाग सकते हैं. 


उल्लेखनीय है कि रांची एसीबी की अदालत ने नवीन केडिया को इंग्लैंड जाने की अनुमति नहीं दी थी. एसीबी कोर्ट ने इंग्लैंड जाने की उनकी अनुमति मांगे जाने से संबंधित याचिका खारिज कर दी थी.  जिसे नवीन केडिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है.


दरअसल नवीन केडिया ने एसीबी की विशेष अदालत में लंदन में अपने बेटे के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने, हेल्थ चेकअप कराने समेत कई बातों का जिक्र किया था. बता दें कि हाईकोर्ट से नवीन केडिया को जमानत मिली थी, जिसके बाद वे जेल से बाहर हैं. जमानत की शर्त के अनुसार, उन्होंने अपना पासपोर्ट एसीबी कोर्ट में जमा करा दिया है. जिसे विदेश यात्रा के लिए देने का वापस लौटने का आग्रह नवीन केडिया ने किया है.  


यहां उल्लेखनीय है कि 11 मार्च को एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था. वह छत्तीसगढ़ के दुर्ग का निवासी है. झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति करने का आरोप नवीन केडिया पर है. मामले में एसीबी IAS विनय चौबे सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से अधिकांश लोगों को अब जमानत मिल चुकी है.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही