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शराब घोटाला: नवीन केडिया को इंग्लैंड जाने की नहीं मिली अनुमति, ACB कोर्ट से याचिका खारिज

  • नवीन केडिया ने विदेश जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने का किया था आग्रह

Ranchi:  शराब घोटाला मामले में आरोपी नवीन केडिया ने इंग्लैंड जाने की इजाजत मांगे जाने से संबंधित याचिका पर ACB  की विशेष कोर्ट ने आदेश सुनाया है. ACB  की विशेष कोर्ट ने नवीन केडिया को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी. कोर्ट ने इंग्लैंड जाने की उनकी अनुमति मांगे जाने से संबंधित याचिका खारिज कर दी.  


दरअसल  नवीन केडिया ने लंदन में अपने बेटे के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने, हेल्थ चेकअप कराने समेत कई बातों का जिक्र किया है. केडिया ने 1 जून से 23 जुलाई तक के लिए एसीबी की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल कर इंग्लैंड जाने इजाजत मांगी थी. 


बता दें कि हाईकोर्ट से नवीन केडिया को जमानत मिली थी, जिसके बाद वे जेल से बाहर हैं. जमानत की शर्त के अनुसार, उन्होंने अपना पासपोर्ट एसीबी कोर्ट में जमा करा दिया है. जिसे विदेश यात्रा के लिए देने का वापस लौटने का आग्रह नवीन केडिया ने किया है.  


यहां उल्लेखनीय है कि 11 मार्च को एसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया था. वह छत्तीसगढ़ के दुर्ग के निवासी हैं. झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति करने का आरोप नवीन केडिया पर है. मामले में एसीबी IAS विनय चौबे सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से अधिकांश लोगों को अब जमानत मिल चुकी है.

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