Ranchi : शराब घोटाले के आरोपी नवीन केडिया को इंग्लैंड जाने की अनुमति नहीं मिली. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी की कोर्ट ने उनकी विदेश जाने की अनुमति मांगे जाने से संबंधित याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने नवीन केडिया को राहत नहीं देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी.
एसीबी की ओर से सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल सुमित गाड़ोदिया ने पक्ष रखा. उनकी ओर से याचिका का विरोध करते हुए कहा गया कि निचली अदालत ने नवीन केडिया के इस आग्रह को नहीं माना है. उनके विदेश जाने की अनुमति मिलने से वह देश छोड़कर भाग सकते हैं.
उल्लेखनीय है कि रांची एसीबी की अदालत ने नवीन केडिया को इंग्लैंड जाने की अनुमति नहीं दी थी. एसीबी कोर्ट ने इंग्लैंड जाने की उनकी अनुमति मांगे जाने से संबंधित याचिका खारिज कर दी थी. जिसे नवीन केडिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. नवीन केडिया ने एसीबी की विशेष अदालत में लंदन में अपने बेटे के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल होने, हेल्थ चेकअप कराने समेत कई बातों का जिक्र किया था.
बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट से नवीन केडिया को जमानत मिली थी, जिसके बाद वे जेल से बाहर है. जमानत की शर्त के अनुसार, उन्होंने अपना पासपोर्ट एसीबी कोर्ट में जमा करा दिया है, जिसे विदेश यात्रा के लिए वापस लौटने का आग्रह किया है.
उल्लेखनीय है कि 11 मार्च को एसीबी ने नवीन केडिया को गिरफ्तार किया था. वह छत्तीसगढ़ के दुर्ग के रहने वाले हैं. उन पर झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति करने का आरोप है. मामले में एसीबी ने नवीन केडिया के अलावा आईएएस विनय चौबे सहित कई लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से अधिकांश लोगों को अब जमानत मिल चुकी है.
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