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शराब घोटाला: नवीन केडिया ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत याचिका

झारखंड में शराब घोटाला मामले में आरोपों छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को जमानत याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से एसीपी कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। यहां बता दे की आज यानी मंगलवार को एसीबी  की विशेष अदालत ने फैसला  सुनते हुए नवीन केडिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
 
  • एसीबी कोर्ट से खारिज हुई है जमानत याचिका

Ranchi: झारखंड में शराब घोटाला मामले में आरोपी छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को जमानत याचिका दाखिल की गई है. उनकी ओर से एसीबी कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है.

 

यहां बता दें की आज यानी मंगलवार को एसीबी की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए नवीन केडिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. यहां यह भी बता दें की हाईकोर्ट से उसकी जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी थी, उस समय वह फरार चल रहा था.

 

दरअसल, नवीन केडिया पर पूर्व की उत्पाद नीति के दौरान झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति का आरोप है. नवीन केडिया को 7 जनवरी 2026 को गोवा से गिरफ्तार किया गया था और 9 जनवरी 2026 को गोवा की अदालत ने उन्हें चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी.

 

अंतरिम जमानत की शर्तों में यह स्पष्ट था कि नवीन केडिया को 12 जनवरी 2026 तक एसीबी रांची के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा, जिसके बाद उसे पुलिस हिरासत में लिया जाना था. आरोपी ने न तो एसीबी के समक्ष आत्मसमर्पण किया और न ही झारखंड की अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर जमानत याचिका दायर की.

 

इसके बजाय, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 के तहत अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि पहली पेशी के लिए भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है.

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