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झारखंड शराब घोटाला : नवीन केडिया ने एसीबी कोर्ट से मांगी जमानत

झारखंड शराब घोटाले के आरोपी छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया ने एसीबी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. हाईकोर्ट से उसकी जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है, उस समय वह फरार चल रहा था.
 

Ranchi :  झारखंड शराब घोटाले के आरोपी छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया ने एसीबी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. हाईकोर्ट से उसकी जमानत याचिका पूर्व में खारिज हो चुकी है, उस समय वह फरार चल रहा था. नवीन केडिया पर पूर्व की उत्पाद नीति के दौरान झारखंड में निम्न गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति का आरोप है. एसीबी की टीम ने बीते मंगलवार को नवीन केडिया को गिरफ्तार किया था.  

 

7 जनवरी को नवीन केडिया को गोवा से किया गया था गिरफ्तार

दरअसल नवीन केडिया को 7 जनवरी 2026 को गोवा से गिरफ्तार किया गया था और 9 जनवरी 2026 को गोवा की अदालत ने उन्हें चार दिन की अंतरिम जमानत दी थी. अंतरिम जमानत की शर्तों में यह स्पष्ट था कि नवीन केडिया को 12 जनवरी 2026 तक ACB, रांची के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा, जिसके बाद उसे पुलिस हिरासत में लिया जाना था.

 

आरोपी ने न तो ACB के समक्ष आत्मसमर्पण किया और न ही झारखंड की अदालत में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर जमानत याचिका दायर की. इसके बजाय, उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 के तहत अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि पहली पेशी के लिए भौतिक उपस्थिति अनिवार्य है.

 

 

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