Ranchi: शराब घोटाला में जेल में बंद अधिकारी सुधीर कुमार और सुधीर कुमार दास को बड़ी राहत मिली है. इस केस के अभियुक्त विनय चौबे के बाद दोनों आरोपितों को BNSS की धारा 187 (2) BNSS का लाभ मिला है और ACB कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है.
कोर्ट ने बेल के लिए यह शर्त रखी है कि बेल पर रहने के दौरान आरोपियों को राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचना देना होगा और ट्रायल के दौरान वह अपना मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकते.
पच्चीस-पच्चीस हजार के दो निजी मुचलके भरने की शर्त भी रखी गई है. बता दें कि विनय चौबे को गिरफ्तार करने के 92 दिनों बाद भी ACB ने अब तक आरोपियों के विरुद्ध चार्जशीट दायर नहीं की जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिल गई है.
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