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महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया, लोकायुक्त व मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्ति पर 25 मार्च को होगी बैठक

Ranchi :   झारखंड में लोकायुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका एवं राजकुमार की अवमानना याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने हाईकोर्ट ने बताया कि झारखंड में लोकायुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सलेक्शन कमिटी की बैठक 25 मार्च को आहूत की जानी है. 

 

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने महाधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 1 अप्रैल निर्धारित कर दी.  राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता  राजीव रंजन ने पक्ष रखा. वहीं राजकुमार की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह  ने प्रार्थी की ओर से पक्ष रखा. 

 

बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं के पद 3 से 5 साल से खाली पड़े हैं. पिछले चार साल से सरकार की ओर से केवल समय मांगा जा रहा है. इन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है. 

प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि सरकार हमेशा इस मामले में परेशानी बताकर मामला टाल रही है. साथ ही मांग की गई कि रिक्त पदों को जल्द भरा जाए. वहीं राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है.

 

 

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