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निजी स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षित सीटों के लिए लॉटरी पूरी

झारखंड में RTE (नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम) के तहत निजी स्कूलों की 25% आरक्षित सीटों पर बच्चों के नामांकन के लिए दूसरा और अंतिम चरण की लॉटरी आज पूरी हो गई. यह प्रक्रिया पूरे नियम और पारदर्शिता के साथ हुई.
 

Ranchi: झारखंड में RTE (नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम) के तहत निजी स्कूलों की 25% आरक्षित सीटों पर बच्चों के नामांकन के लिए दूसरा और अंतिम चरण की लॉटरी आज पूरी हो गई. यह प्रक्रिया पूरे नियम और पारदर्शिता के साथ हुई.

 

62 बच्चों का चयन

इस चरण में 32 स्कूलों में कुल 62 बच्चों का चयन हुआ है.

0 से 6 किमी की दूरी का नियम

माता-पिता से कहा गया था कि वे अपने घर से 0 से 6 किलोमीटर की दूरी के भीतर किसी एक स्कूल का चयन कर ऑनलाइन आवेदन करें.

 

नामांकन की आखिरी तारीख

चयनित बच्चों का नामांकन 10 अक्टूबर 2025 तक संबंधित स्कूलों में अनिवार्य रूप से कराना होगा.

 

अधिकारियों की रही मौजूदगी

 

लॉटरी की निगरानी परियोजना निदेशक संजय कुमार भगत ने की. इस दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.

 


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