Ranchi: माध्यमिक आचार्य नियुक्ति से जुड़े अर्पणा कुमारी व अन्य के मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की खंडपीठ में हुई. सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने यह माना कि संबंधित जनहित याचिका पहले ही निष्पादित की जा चुकी हो चुकी है. अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में इन रिट याचिकाओं की सुनवाई डिवीजन बेंच के समक्ष उपयुक्त नहीं है. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मामले को वापस एकल पीठ में भेजने का निर्देश दिया.
दरअसल मामले में 2819 अभ्यर्थियों को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा पुनर्परीक्षा के निर्देश को चुनौती दी गई है. सुनवाई के दौरान खंडपीठ को बताया गया कि अभ्यर्थियों ने इस आदेश के खिलाफ पहले एकल पीठ में रिट याचिकाएं दायर की थीं. वहीं JSSC की ओर से बताया गया कि इसी मुद्दे से संबंधित एक समान जनहित याचिका पहले से लंबित है. इसके बाद सभी रिट याचिकाओं को उस PIL के साथ टैग कर डिवीजन बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया गया था.
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