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हाईकोर्ट से झारखंड सरकार को बड़ी राहत, वेटरनरी डॉक्टरों के मामले में एकल पीठ के आदेश पर रोक

Ranchi News: राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय, अधिवक्ता अशोक यादव, अधिवक्ता विभोर मयंक एवं अधिवक्ता अभिजीत आनंद ने पक्ष रखा. दरअसल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने डॉ मृत्युंजय कुमार एवं अन्य की याचिका पर फैसला देते हुए एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह वेटरनरी डॉक्टरों को भी डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (DACP) का लाभ देने एवं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से 65 करने का आदेश 26 नवंबर 2024 को दिया था.
 
फाइल फोटो
  • वेटरनरी डॉक्टरों को DACP का लाभ देने एवं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 करने का एकल पीठ ने दिया था आदेश 

Ranchi News:  एलोपैथिक डॉक्टर की तरह वेटरनरी डॉक्टर को डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन  (DACP) का लाभ देने एवं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 करने की एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील (LPA) पर राज्य सरकार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी. साथ ही मामले की सुनवाई दिसंबर 2026 में निर्धारित की है.  

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राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहित राय, अधिवक्ता अशोक यादव, अधिवक्ता विभोर मयंक एवं अधिवक्ता अभिजीत आनंद ने पक्ष रखा. दरअसल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने डॉ मृत्युंजय कुमार एवं अन्य की याचिका पर फैसला देते हुए एलोपैथिक डॉक्टरों की तरह वेटरनरी डॉक्टरों को भी डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (DACP) का लाभ देने एवं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से 65 करने का आदेश 26 नवंबर 2024 को दिया था. राज्य सरकार ने एकल पीठ की इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सरकार ने अपील में कहा है कि सरकार का पॉलिसी निर्धारण कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.

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