Search

 
 
 

204 किलो गांजा तस्करी मामले में बड़ा फैसला: दो ट्रक चालकों को 12-12 साल की सजा

एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम से जुड़े एक गंभीर मामले में एजेसी-18 सह विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुना दिया है. अदालत दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई है.
 

Ranchi : एनडीपीएस (NDPS) अधिनियम से जुड़े एक गंभीर मामले में एजेसी-18 सह विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुना दिया है. अदालत दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए कड़ी सजा सुनाई है. 

 

अदालत ने आरोपी अभिषेक कुमार और विवेक कुमार को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही, अदालत ने दोनों पर निम्नलिखित आर्थिक दंड भी लगाया है. ​

 

तीनों धाराओं में एक-एक लाख रुपये का जुर्माना (कुल 3 लाख प्रति दोषी. ​जुर्माना न भरने की स्थिति में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा.

 

18 मई 2022 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB), जमशेदपुर की टीम ने नामकुम थाना क्षेत्र के रामपुर के पास एक ट्रक में छापेमारी की थी. इस दौरान ट्रक से 204 किलो गांजा बरामद हुआ था. दोनों अभियुक्त ट्रक चालक थे और गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में बंद हैं. ​

 

सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान सुरक्षा कारणों से दोनों दोषियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने कुल छह गवाहों को पेश किया, जिनके बयानों और सबूतों के आधार पर दोष सिद्ध हुआ.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही