Search

ममता बनर्जी बैकफुट पर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, SIR पर रोक नहीं, एक सप्ताह समय बढ़ा, डीजीपी को नोटिस

New Delhi :  पश्चिम बंगाल में जारी SIR मामले में ममता बनर्जी को करारा झटका लगा है. खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने  मुख्यमंत्री  ममता बनर्जी की कई मांगें दरकिनार कर दी हैं. सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट रूप से कहा कि SIR पर रोक नहीं लगेगी.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी राज्यी को इसमें बाधा डालने की इजाजत नहीं मिल सकती.  इसके अलावा चुनाव अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर सीजेआई सूर्यकांत ने बंगाल के डीजीपी को नोटिस जारी किया है. 


सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को 8,555 ग्रुप-बी अधिकारियों की उपस्थिति जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) के समक्ष सुनिश्चित करने का आदेश दिया. इन अधिकारियों को माइक्रो-ऑब्जर्वर के रूप में तैनात किया जायेगा.  कोर्ट ने कहा कि ये पर्यवेक्षकों निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) की सहायता करना करेंगे.  


सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला लेते हुए चुनाव आयोग को विवेकाधिकार दिया कि वह मौजूदा ERO और AERO को चेंज कर सकता है या उसकी सेवाएं जारी रख सकता है.


नयी व्यवस्था लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को 14 फरवरी के बाद एक सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है. अदालत ने चुनावी पारदर्शिता के लिए अधिकारियों की सही पहचान और उनके बायोडाटा की जांच अनिवार्य करार दिया है.  


 Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें  

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp