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मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में मनोज पुनमिया को हाईकोर्ट से झटका

दरअसल रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने मनोज पुनमिया के खिलाफ आरोप गठित कर दिया था और डिस्चार्ज याचिका भी खारिज कर दी थी. ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उसने वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की थी. जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन खारिज कर दी. इस आदेश के बाद मनोज पुनमिया के विरुद्ध ट्रायल जारी रहेगा.
 

Ranchi :  पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोपी मनोज पुनमिया को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने उनकी क्रिमिनल रिवीजन को खारिज कर दिया है.

 

इससे पहले रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने मनोज पुनमिया के खिलाफ आरोप गठित कर दिया था और डिस्चार्ज याचिका भी खारिज कर दी थी. ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए उसने वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल की थी. 

 

जिस पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई. मनोज पुनमिया की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार ने बहस की. क्रिमिनल रिवीजन खारिज होने के बाद अब मनोज पुनमिया के विरुद्ध ट्रायल जारी रहेगा.

 

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