Ranchi : राज्य सरकार ने राज्य के खनन पट्टाधारकों से राजस्व वसूली को और अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. खान विभाग ने बकाया राशि की वसूली प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक नया आदेश जारी किया है. अधिसूचना जारी की है.
जारी आदेश के अनुसार, बिहार एवं ओडिशा लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत विभागीय अधिकारियों को “नीलाम पदाधिकारी” के रूप में अधिकृत किया गया है. खान एवं भूतत्व विभाग के अपर निदेशक, उपनिदेशक और क्षेत्रीय अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में नीलाम पदाधिकारी के रूप में कार्य करने का अधिकार प्रदान किया गया है.
बकाया राशि की वसूली
• 1 करोड़ रुपय तक के बकाये पर 50% राशि एक वर्ष में चुकाने की सीमा तय की गई है.
• 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपय तक के बकाये के लिए 40% राशि डेढ़ वर्ष में.
• 10 करोड़ से 100 करोड़ रुपय तक के बकाये के लिए 30% राशि दो वर्ष में.
• 100 करोड़ रुपय से अधिक के मामलों में 25% राशि तीन वर्ष में चुकाने की समयसीमा रखी गई है.




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