Search

महिला वकील से मारपीट केस: दोषी हाईकोर्ट अधिवक्ता महेश तिवारी का प्रैक्टिस लाइसेंस सस्पेंड

Ranchi: महिला वकील से दुर्व्यवहार और मारपीट केस में हाईकोर्ट अधिवक्ता महेश तिवारी पर गाज गिरी है. कोर्ट ने इस केस में दोषी पाए जाने के बाद हाईकोर्ट अधिवक्ता महेश तिवारी का प्रैक्टिस लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है. अधिवक्ता पर ये कार्रवाई कानूनी प्रकिया के कहत की गई है.
यहां बता दें कि ये मामला साल 2012 का है. अधिवक्ता महेश तिवारी ने हाईकोर्ट परिसर में ही महिला अधिवक्ता ऋतु कुमार के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट किया था.

 

इससे पहले  हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने अधिवक्ता महेश तिवारी को हाईकोर्ट की ही महिला अधिवक्ता ऋतु कुमार के साथ मारपीट मामले में अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी. महेश तिवारी पर सजा के साथ-साथ 19500 रूपये का जुर्माना भी लगा था. वहीं महेश तिवारी द्वारा दर्ज कराए गए मामले में अधिवक्ता ऋतु कुमार को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. यह फैसला मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सार्थक शर्मा की कोर्ट ने सुनाई है. 

 

कोर्ट ने महेश तिवारी को मामले में दोषी ठहराते हुए IPC 354 के तहत 2 साल, IPC 323 के तहत 1 साल और IPC 341 के तहत 1 साल की सजा सुनाई थी. दोनों सजा एक साथ चलेगी. महेश तिवारी के खिलाफ रांची के डोरंडा थाना में अधिवक्ता ऋतु कुमार द्वारा कांड संख्या 191/2012 दर्ज किया गया था.

 

वहीं अधिवक्ता महेश तिवारी की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार के खिलाफ कांड संख्या 192/2012 दर्ज कराया गया था. दरअसल यह घटना हाईकोर्ट परिसर में 1 मई 2012 को हुई थी और जिसमें दोनों अधिवक्ताओं के बीच वाद विवाद हुआ था. आरोप था कि इस दौरान अधिवक्ता महेश तिवारी ने ऋतु कुमार के साथ मारपीट की थी.

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

 

 

बेहतर अनुभव व ज्यादा खबरों के लिए ऐप पर जाएं

ऐप डाउनलोड करने के लिए QR स्कैन करें
Scan QR Code
Available on App Store & Play Store
Download for Android Download for iOS

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

बेहतर न्यूज़ अनुभव
ब्राउज़र में ही
//