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विधायक श्वेता सिंह ने रिटर्निंग ऑफिसर से मांगा 10 दिन, बिरंची ने अपना पक्ष रखा

Ranchi: बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने शपथ पत्र में गलत सूचना देने के आरोपों पर अपना पक्ष रखने के लिए 10 दिन का समय मांगा है. पूर्व विधायक बिरंची नारायण ने हाजिर होकर अपना पक्ष रखा. सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने दोनों को नोटिस जारी कर तीन जून को अपना अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था.

 

बिरंची नारायण ने अनुमंडल पदाधिकारी को अपना लिखित प्रतिवेदन दिया. इसमें श्वेता सिंह द्वारा शपथ पत्र में गलत जानकारी देने का उल्लेख किया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि श्वेता सिंह को क्वाटर नंबर 562 एचएससीएल पुल से आवंटित किया गया है.

 

इसके अलावा बोकारो स्टील सिटी पुल से क्वाटर नंबर 873 आवंटित किया गया. लेकिन शपथ पत्र में उन्होंने इन दोनों क्वॉटरों के बकाये का उल्लेख नहीं किया था. इन सरकारी क्वॉटरों से संबंधित नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया था.

 

उनकी यह कार्रवाई भारतीय संविधान की धारा 191(1),191(1)(a) और 192 के तहत ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के दायरे में आता है. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A के तहत यह दंडनीय अपराध है. इन प्रावधानों के आलोक में पूर्व विधायक की ओर से ऊचित कार्रवाई करने की मांग की गयी है.