Ranchi : मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में IAS पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की विदेश जाने की अनुमति से संबंधित याचिका पर पीएमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई. इसके बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा है. 13 मई को कोर्ट अपना आदेश सुनाएगी.
बता दें कि पिछले दिनों कोर्ट ने पूजा सिंघल को विदेश (सिंगापुर) जाने में जाने की अनुमति प्रदान की है. वहीं अभिषेक झा ने भी कोर्ट से बेटी के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत मांगी है.
28 माह बाद पूजा सिंघल को मिली थी जमानत
दरअसल मनरेगा घोटाला मामले की जांच के दौरान ईडी ने पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और CA सुमन कुमार सिंह के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी.
इस दौरान सुमन कुमार सिंह के ठिकाने से 19.31 करोड़ कैश मिले थे. मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था.
28 माह जेल में रहने के बाद पूजा सिंघल को जमानत मिली थी. वहीं अभिषेक झा को भी समन जारी कर इस मामले में कई दिनों तक पूछताछ की गई थी. वह इस मामले में चार्जशीटेड आरोपी हैं.
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