Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने मनी लांड्रिंग मामले में आरोपी अमर मंडल की याचिका पर सुनवाई की. मामले में सभी पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.
ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता अमित कुमार दास एवं अधिवक्ता सौरव कुमार ने पक्ष रखा. यहां बता दें कि पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने अमर मंडल के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज केस (ECIR/RNZO/08/2023) पर आगे की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी. दरअसल, प्रार्थी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल कर ईडी में दर्ज केस को निरस्त करने का आग्रह किया है.
साथ ही हस्तक्षेप याचिका (IA ) दाखिल कर कहा है कि जिस मूल केस के आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ ECIR केस दर्ज किया है, उसमें वह बरी हो चुके हैं. जब मूल केस में ही वह बरी हो गए हैं तो उनके खिलाफ ईडी में दर्ज केस नहीं चलाया जा सकता. उनकी ओर से कहा गया कि प्रिडिकेट ऑफेंस में जब वे बरी हो गए हैं तो ईडी के केस में कार्रवाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के विजय मदनलाल चौधरी के केस का भी हवाला दिया गया. यह भी कहा गया कि अमर मंडल के खिलाफ पोडैयाहाट कांड संख्या 7 /2019 दर्ज है, जिसमे वह बरी हो चुका है. इसी के आधार पर ईडी ने ECIR दर्ज किया है.
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