Jaipur : भारत-पाकिस्तान सीमा पर (अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में) मौजूद मस्जिद, मदरसे और दरगाह हटाये जायेंगे. राजस्थान सरकार इन्हें हटाने का नोटिस जारी किया है. खबरों के अनुसार राजस्थान की भाजपा सरकार का फैसला मुसलिम समुदाय को रास नहीं आया. सरकार के आदेश के खिलाफ मस्जिद-मदरसों की कमेटियों ने राजस्थान हाईकोर्ट में गुहार लगाई , लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर दखल देने से इनकार कर दिया है.
जानकारी के अनुसार मस्जिद-मदरसों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार की कार्रवाई पर स्टे देने से मना कर दिया. हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को यह आदेश भी दिया कि हर मामले की अलग-अलग जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया जाये. जो धवस्तीकरण या बेदखली को लेकर की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगी,
राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति समीर जैन ने सरकार के आदेश को धार्मिक भेदभाव नहीं,राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला करार दिया. उन्होंने कहा कि किसी भी संवेदनशील जानकारी का खुलासा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है. यह कहते हुए हाईकोर्ट ने पीर मोहम्मद शाह जिलानी दरगाह समिति सहित अन्य की ओर से दायर याचिकाएं खारिज कर दीं.
इन याचिकाओं में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर आदि सीमावर्ती जिलों में 50 किलोमीटर के दायरे में स्थित मस्जिद, मदरसे और दरगाहों को हटाने के लिए सरकार की ओर से जारी नोटिस को चुनौती दी गयी थी. हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र सरकार ने जून में कहा था कि भारत-पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में बने मस्जिद, मदरसे और दरगाह हटाए जाएंगे.
याचिकाकर्ताओं के अनुसार केंद्र की घोषणा के बाद राजस्थान सरकार ने नोटिस जारी किये. याचिकाकर्ताओं ने नोटिस को गैर कानूनी बताया. राजस्थान सरकार के एडिशनल सॉलिसीटर जनरल ने याचिकाओं का विरोध करते हुए हाईकोर्ट में दलीलें दीं. नोटिस पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी किये गये हैं.
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