Ranchi News: नियमों की अनदेखी करने वाले हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है. इसी क्रम में बुधवार को 4 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है. सभी को 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने का निर्देश दिया है. स्वीकृत भवन प्लान, फायर NOC समेत जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
इसे भी पढ़ें:
निगम के अनुसार, जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित संस्थानों में भवन के स्वीकृत उपयोग और निर्धारित मानकों के अनुरूप आवश्यक अनुमति के बिना व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थी. निगम ने सभी संस्थानों को 24 घंटे के भीतर ट्रेड लाइसेंस, स्वीकृत भवन प्लान और अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित जरूरी दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया.
निगम ने कहा कि निर्धारित समय में निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील की जाएगी. झारखंड भवन उपविधि, 2016 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. निगम ने कहा कि विद्यार्थियों और आम नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. भवन संबंधी नियमों और अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

