Dhanbad: नगर निकाय चुनाव लेकर जिला प्रशासन ने अहम निर्णय लिया है. उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी आदित्य रंजन ने सभी मतदान केंद्रों एवं मतगणना हॉल को धूम्रपान व तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है. जारी आदेश के अनुसार धनबाद नगर निगम (वर्ग-क) के 55 वार्डों तथा चिरकुंडा नगर परिषद (वर्ग-ख) के 21 वार्डों के अंतर्गत आने वाले सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है.
मतदान केंद्र परिसर में सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा सहित किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. यह निर्णय बीड़ी एवं सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा-4 एवं झारखंड राज्य के संबंधित अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत लिया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जिला प्रशासन ने मतदाताओं, प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्वाचन की गरिमा बनाए रखें तथा शांतिपूर्ण, स्वच्छ और अनुशासित मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहयोग करें.
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