Ramgarh: नगर निकाय चुनाव के लिए शनिवार शाम से चुनाव प्रचार थम चुका है. 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5:00 बजे तक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग अपने-अपने पोलिंग बूथ पर करेंगे. रामगढ़ जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगर पालिका सह उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा.
इन निर्देशों में कहा गया, चुनाव के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाया जा सकता है और न ही उसे कोई संबोधित करेगा. इसके अलावा फिल्म, टेलीविजन व दूसरे अन्य साधनों से चुनाव प्रचार संबंधी बातों प्रदर्शन नहीं करेगा.
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन आदेशों के उल्लंघन करने वालों पर 2 वर्ष की अधिकतम कारवास और जुर्माना लगाया जा सकता है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज ने निर्देश दिया कि सभी FST, VST एवं SST को निर्धारित समय अवधि के बाद प्रचार-प्रसार पर कड़ी निगरानी रखी जाए. जो भी प्रत्याशी नियम का उल्लंघन पाए जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.
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