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नगर निकाय चुनाव 23 फरवरी को, वोटिंग से पहले दिखाने होंगे जरूरी दस्तावेज

Ranchi: नगर निकाय चुनाव का प्रचार-प्रसार अंतिम चरण में है. प्रत्याशी मैदान में पूरी जोर आजमाइश के साथ वोटरों को रिझाने के लिए रैली निकाल रहे हैं. चूंकि 23 फरवरी को मतदान है , तो ऐसे में अब समय भी कम बचा है. मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दौरान हर मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी. इसके लिए आयोग ने 12 तरह के वैध दस्तावेज निर्धारित किए हैं, जिनमें फोटोयुक्त पहचान पत्र शामिल है.

 

बूथ पर जाने पहले जांच लें ये दस्तावेज

 
मतदान के पहले मतदाता अपनी पहचान पत्र में निम्न दस्तावेज जांच लें, जिनमें - पासपोर्ट,ड्राइविंग लाइसेंस,राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र,बैंक/डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक,पैन कार्ड,आधार कार्ड,राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR),मनरेगा के तहत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड,फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट कार्ड),फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, मतदाता पहचान पत्र (EPIC), निर्वाचन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटो युक्त मतदाता पर्ची शामिल है.

 

प्रशासन ने लोगों से की अपील


जिला प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान केंद्र पर पहुंचने से पहले अपनी पहचान पत्र की वैधता जांच लें और निर्धारित दस्तावेज साथ रखें, ताकि मतदान प्रक्रिया सुचारु रहे और किसी तरह की असुविधा न हो.

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