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छेड़खानी विवाद में हत्या :  दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार का जुर्माना भी लगा

सिविल कोर्ट रांची

Ranchi :  छेड़खानी को लेकर हुए विवाद में महेश सुरीन (नगड़ा टोली, लालपुर निवासी) की हत्या मामले में अपर न्याययुक्त ओंकारनाथ चौधरी की कोर्ट ने दोषी अतुल मुंडा को सजा सुना दी है. अदालत ने अतुल मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. बता दें कि हत्या मामले में आरोपी अतुल मुंडा ट्रायल फेस कर रहा था.

 

प्राथमिकी के अनुसार,  14 फरवरी 2022 की शाम 7 बजे अतुल मुंडा ने लड़की से छेड़खानी करने पर मारपीट की थी. अगले दिन 15 फरवरी की शाम 7.30 बजे महेश मुंडा, अंकित मुंडा और नवीन मुंडा बातचीत कर विवाद को सुलझाने के लिए अतुल मुंडा के घर गए थे.

 

उस वक्त अतुल अपने घर के दूसरे तल्ले पर सोया था. तीनों मिलकर उसे छत से नीचे उतारकर ला रहे थे. तभी अतुल मुंडा ने हथौड़े से महेश सुरीन के सिर पर हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. आनन फानन में महेश को रिम्स ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई थी.

 

मामले को लेकर मृतक के भाई राजेश सुरीन ने लालपुर थाना में कांड संख्या 25/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

 

 

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