Search

 
 
 

नेशनल हेराल्ड केस : ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला 29 जुलाई को

विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि इसका आदेश 29 जुलाई को सुनाया जाएगा. बता दें कि , ईडी ने गांधी परिवार सहित सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को आरोपी बनाया है.
 

New Delhi :   नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के संबंध में आज सोमवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया.

 

विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) विशाल गोगने ने कहा कि इसका आदेश 29 जुलाई को सुनाया जाएगा. बता दें कि , ईडी ने गांधी परिवार सहित सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को आरोपी बनाया है. 


 
ईडी का आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL). नेशनल हेराल्ड के पब्लिशर्स है. इसकी कीमत 2,000 करोड़ से अधिक है. ईडी के अनुसार इसकी संपत्तियों को कथित धोखाधड़ी कर अधिग्रहित किया गया है. इससे मिली राशि यंग इंडियन नामक कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल की गयी. दावा किया गया है कि गांधी परिवार इस कंपनी में बहुसंख्यक शेयरधारक है.

 


ईडी ने आरोप लगाया है कि एजेएल की संपत्ति अवैध रूप से हासिल करने के लिए आपराधिक साजिश के तहत एजेएल के शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर किये गये. इसके शेयरों की कीमत, एजेएल की अचल संपत्तियां और उनसे मिला किराया ईडी ने अपराध की इनकम माना है.

 

 

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही