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नेशनल हेराल्ड केस, ED ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी

ट्रायल कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले मे संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.
 

New Delhi : नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दिये जाने की खबर है. 
 

ट्रायल कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले मे संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था.


जानकारी के अनुसार ED की याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है. 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने ED के खिलाफ फैसला दिया था.


कोर्ट का कहना था कि गांधी परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायत कानून के तहत मान्य करार नहीं दी जा सकती.

 

कोर्ट के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग केस डॉ सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा CrPC की धारा 200 के तहत दायर निजी शिकायत पर पारित संज्ञान और समन आदेश पर आधारित था. किसी FIR पर आधारित नहीं था. 


मामला यह है कि ED ने राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) 2002 की धारा 44 और 45 के तहत नयी अभियोजन शिकायत दायर की थी.


धारा 3 के साथ धारा 70 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए और PMLA, 2002 की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप दर्ज किया था. यह केस  नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के अधिग्रहण को लेकर है. 

 

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