National News : एस्सेल समूह के चेयरमैन सुभाष चंद्रा को लेकर एक अहम खबर आयी है. NCLT ने आज मंगलवार को चेयरमैन सुभाष चंद्र से जुड़े कर्ज मामले में अपने पूर्व के (25 अगस्त) के आदेश पर रोक लगा दी. इसके अलावा आदेश जारी कर कहा है कि गारंटर के तौर पर अपनी संपत्तियों को डायरेक्ट या इन डायरेक्ट तौर पर ट्रांसफर नही कर सकते.
दरअसल पूर्व में इस केस की सुनवाई कर रहे तीन सदस्यों द्वारा जारी आदेश में मतभेद उभर कर सामने आने के बाद इस केस को एनसीएलटी की पांच सदस्यीय विशेष पीठ के समक्ष पेश किया गया. इस क्रम में स्पेशल बेंच ने आज इस मामले की सुनवाई शुरू की. बेंच ने माना कि पहले के आदेश में मतभेद थे. स्पष्ट रूप से यह बहुमत का फैसला नहीं था, इसे लागू नहीं किया जा सकता.
बता दें कि पूर्व में जी ग्रुप और एस्सेल ग्रुप के संस्थापक डॉ. सुभाष चंद्र से जुड़े कर्ज निपटान मामले में National Company Law Tribunal (NCLT) ने 22,000 करोड़ के दावे के एवज में Rs 6.5 करोड़ के रीपेमेंट प्लान को मंजूरी दे दी थी. इस पर काफी विवाद हो गया था. आज NCLT ने अपने पूर्व के आदेश पर रोक लगा दी है.
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