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नीरज सिंह हत्याकांड: हाईकोर्ट से पूर्व विधायक संजीव सिंह को नोटिस

Ranchi : धनबाद के डिप्टी मेयर रहे दिवंगत कांग्रेसी नेता नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद सिविल कोर्ट से बरी हुए झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर तीन अपील याचिकाओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई.

 

सुनवाई के दौरान अदालत ने पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में हुई.

 

यह याचिका नीरज सिंह के भाई अभिषेक सिंह, मृतक चालक घल्टू महतो की पत्नी और मृतक अशोक यादव की पत्नी ने दायर की है. पिछले दिनों धनबाद की निचली अदालत ने साक्ष्य के अभाव में संजीव सिंह सहित कुल 10 आरोपियों को बरी कर दिया था.

 

याचिका दायर करने वालों ने अपनी अपील में झारखंड सरकार के साथ-साथ संजीव सिंह, जैनेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंटू सिंह और अन्य आरोपियों को प्रतिवादी बनाया है. गौरतलब है कि संजीव सिंह को करीब आठ साल जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी.

 

उनकी पत्नी रागिनी सिंह फिलहाल झरिया से विधायक हैं. नीरज सिंह की हत्या 2017 में सरायढेला थाना क्षेत्र में हुई थी. लंबे ट्रायल के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन अब उस फैसले को चुनौती दी गई है.

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