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नीट पेपर लीक : मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को पटना सीबीआई कोर्ट से मिली जमानत

Patna :   नीट पेपर लीक मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है. इस केस के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को सीबीआई की विशेष अदालत से जमानत मिल गई है. विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार सिंह की अदालत ने संजीव को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत सशर्त बेल दिया है.

 

अदालत ने नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड को इस शर्त पर बेल दी है कि वो जांच में पूरी तरह सहयोग करेगा और किसी भी तरह से जांच में बाधा नहीं पहुंचाएंगे. संजीव मुखिया को बेल देने की वजह यह है कि सीबीआई ने गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था.  

 

पटना में प्रश्नपत्र हुआ था लीक

गौरतलब है कि नीट-2024 की परीक्षा 5 मई को देशभर में आयोजित की गई थी. परीक्षा के बाद बिहार के पटना में प्रश्नपत्र लीक होने की खबर सामने आई थी. इस मामले में सबसे पहले शास्त्रीनगर थाना प्रभारी अमर कुमार ने कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था.

 

आर्थिक अपराध इकाई से सीबीआई ने किया केस टेकओवर

प्राथमिकी संख्या 358/2024 के तहत दर्ज मामले की जांच पहले आर्थिक अपराध इकाई ने की. लेकिन बाद में इसकी गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने इसकी जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया. सीबीआई ने 23 जून 2024 को आरसी 224/2024 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और मामला विशेष सीबीआई अदालत संख्या दो में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां इसे आरसी 6ई/2024 के रूप में दर्ज किया गया.

 

नीट पेपर लीक मामले में अब तक 49 की गिरफ्तारी

इस घोटाले में अब तक कुल 49 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. CBI ने 1 जुलाई को 13 आरोपियों के खिलाफ पहला आरोप पत्र दायर किया. इसके बाद चार पूरक आरोप पत्र क्रमश 19 सितंबर, 7 अक्टूबर, 7 नवंबर और 22 नवंबर 2024 को दाखिल किए गए, जिनमें कुल 45 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया शुरू की गई है. मामले में कई सरकारी कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आने के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराएं भी जोड़ी गईं.

 

लंबे समय से फरार था संजीव मुखिया

बता दें कि इस घोटाले का मुख्य आरोपी संजीव मुखिया लंबे समय तक फरार रहा और उसका नाम अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक मामलों में भी सामने आया. पुलिस ने संजीव मुखिया पर शिकंजा कसने के लिए उस पर तीन लाख का इनाम भी रखा. इसके बाद 24 अप्रैल को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने पटना के सगुना मोड़ इलाके से उसे गिरफ्तार किया. इसके बाद सीबीआई ने उसे चार दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी. 1 मई से वह न्यायिक हिरासत में था. अब उसे पटना की सीबीआई अदालत ने बेल दे दी है. 

 

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