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अपहरण कर फिरौती मांगने वाला पड़ोसी दोषी करार, सजा पर सुनवाई कल

Ranchi: पंडरा निवासी अखोरी धनंजय सिंह के पुत्र के अपहरण और उसे छोड़ने की एवज में फिरौती मांगने के आरोपी जनक प्रसाद को अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने दोषी करार दिया है.  उसकी सजा के बिंदु पर कोर्ट शनिवार को सुनवाई करेगी.
 

Ranchi: पंडरा निवासी अखोरी धनंजय सिंह के पुत्र के अपहरण और उसे छोड़ने की एवज में फिरौती मांगने के आरोपी जनक प्रसाद को अपर न्यायायुक्त अरविंद कुमार की कोर्ट ने दोषी करार दिया है.  उसकी सजा के बिंदु पर कोर्ट शनिवार को सुनवाई करेगी. बता दें कि मामले में पंडरा ओपी में पिता अखोरी धनंजय सिंह मई 2014 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अधीक्षक उत्पाद विभाग दुमका में कार्यरत हैं. पुत्र के गुमशुदा होने के संबंध में सूचना प्राप्त होने के बाद वह रांची लौट रहे थे. उसी क्रम में आरोपी की ओर से उन्हें मोबाइल फोन पर उनके पुत्र को वापस पाने के लिए 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी. 


पुलिस को सूचना देने पर उनके पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गई थी. फोन पर उन्होंने आवाज से अपहरणकर्ता की पहचान अपने पड़ोसी जनक प्रसाद के रूप में की. फोन पर अपहरणकर्ता ने उन्हें रांची के कचहरी चौक पर शाम 5:00 बजे स्कूल बैग में 5 लाख रुपए लेकर पहुंचाने पर उसी रात 9 बजे उनके पुत्र को वापस घर भेज दिए जाने का भरोसा दिलाया था.

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