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झारखंड में उद्योगों के लिए नई राहत: एमएसएमइ अधिनियम लागू

Ranchi: राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए "झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (विशेष छूट) अधिनियम, 2025" लागू कर दिया है. इस अधिनियम के तहत, नए एमएसएमइ उद्यमों को पहले तीन वर्षों तक लगभग सभी प्रमुख लाइसेंसों और निरीक्षणों से छूट मिलेगी.

 

क्या बदल जाएगा


उद्योग शुरू करना आसान: अब कोई भी व्यक्ति आशय की घोषणा देकर तुरंत उद्योग शुरू कर सकेगा.


तीन वर्षों तक निरीक्षण नहीं: उद्योगों में निरीक्षण केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाएगा, जैसे कि मानव जीवन को खतरा या पर्यावरण को क्षति.


उद्यमी की जिम्मेदारियां: तीन साल बाद उद्यमियों को सभी विभागीय लाइसेंस और अनुमोदन प्राप्त करने होंगे और सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा.

 

क्या है सरकार का दावा


 उद्योग-अनुकूल माहौल: सरकार का दावा है कि यह अधिनियम उद्योग-अनुकूल माहौल तैयार करेगा और एमएसएमइ सेक्टर को गति देगा.


रोजगार के अवसर: इस अधिनियम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेश में वृद्धि होगी.

 

क्या है फैक्ट फाइल


नए एमएसएमइ उद्यमों को पहले तीन वर्षों तक लाइसेंस और निरीक्षण से छूट


उद्योग शुरू करने के लिए आशय की घोषणा ही पर्याप्त


तीन वर्षों तक निरीक्षण नहीं, विशेष परिस्थितियों में ही संभव


उद्यमियों को तीन साल बाद सभी विभागीय लाइसेंस और अनुमोदन प्राप्त करने होंगे


इससे उद्योग-अनुकूल माहौल तैयार होगा और एमएसएंमइ सेक्टर को गति मिलेगी

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