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झारखंड में नया कचरा प्रबंधन नियम लागू, 4 डिब्बों वाले ई-रिक्शा से होगा कलेक्शन

Ranchi : झारखंड सरकार ने ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 को लागू करने की दिशा में तैयारी शुरू कर दी है. विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में राज्यभर में नई व्यवस्था लागू करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई.

 

बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2026 लागू कर दिए गए हैं. इन्हें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से लागू करने की तैयारी की जा रही है. इसके क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए राज्य स्तर पर गठित कोर कमेटी की यह पहली बैठक थी.

 

विकास आयुक्त ने पंचायत स्तर पर कचरा पृथक्करण के लिए स्थल चिन्हित करने और प्रोसेसिंग प्लांट विकसित करने का निर्देश दिया. हर जिले में दो से तीन क्लस्टर बनाकर वैज्ञानिक तरीके से कचरे की प्रोसेसिंग की योजना तैयार की जाएगी.

 

घर-घर कचरा संग्रहण के लिए थर्ड पार्टी एजेंसी को जोड़ने और चार अलग-अलग डिब्बों वाले ई रिक्शा के इस्तेमाल पर जोर दिया गया. गांवों में ट्राइसाइकिल से कचरा संग्रहण की व्यवस्था होगी.

 

बैठक में डंप साइट की सफाई, वृक्षारोपण और जरूरत पड़ने पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाने पर भी चर्चा हुई. साथ ही यह निर्देश दिया गया कि प्रोसेसिंग प्लांट आबादी, अस्पताल और जल स्रोतों से दूर स्थापित किए जाएं.

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