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स्निग्धा सिंह को फिलहाल राहत नहीं, ACB कोर्ट ने मांगी केस डायरी

Ranchi: आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री और नियम विरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस की स्निग्धा सिंह को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने और पीड़क कार्रवाई पर रोक का आग्रह किया.
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Ranchi: आईएएस विनय चौबे के हजारीबाग डीसी रहने के दौरान वन भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री और नियम विरुद्ध म्यूटेशन से जुड़े केस की स्निग्धा सिंह को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है. उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत देने और पीड़क कार्रवाई पर रोक का आग्रह किया.


लेकिन कोर्ट ने एसीबी से केस डायरी मांगी है और फिलहाल पीड़क कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगाई है. अब कोर्ट इस मामले में 29 अक्टूबर को सुनवाई करेगा. वन भूमि घोटाला से संबंधित केस में एसीबी ने विनय चौबे के करीबी ऑटोमोबाइल कारोबारी विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह को भी आरोपी बनाया है. 


जिसके बाद उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है. स्निग्धा सिंह ACB की कांड संख्या 11/2025 की नामजद आरोपी हैं. ACB के मुताबिक, जिस भूमि को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है, वह विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह के नाम है. 

 

यह भूमि हजारीबाग के सदर अंचल के थाना नंबर 252 में स्थित है. जिसका खाता नंबर 95, प्लाट नंबर 1055, 1060 और 848 जिसका कुल रकबा 28 डिसमिल एवं खाता नंबर 73, प्लाट नंबर 812 का रकबा 72 डिसमिल है. 

 

यह भूमि सदर अंचल के बभनवे मौजा के हल्का 11 में स्थित है. उक्त खाता प्लॉट की भूमि पर विनय सिंह और उनकी पत्नी स्निग्धा सिंह का दखल कब्जा है और फिलहाल इसपर नेक्सजेन का शोरूम संचालित है. एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बहस की, वहीं स्निग्धा सिंह की ओर से अधिवक्ता शंकर बनर्जी ने बहस की.

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