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IAS विनय चौबे की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट ने एसीबी से मांगा जवाब

Ranchi: हजारीबाग जिला के डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
 

Ranchi: हजारीबाग जिला के डीसी रहते हुए सेवायत भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी को विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. अब कोर्ट उनकी जमानत याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा. 

 

हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. विनय चौबे की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार,अधिवक्ता निशांत कुमार रॉय और रोहन मजूमदार ने बहस की. वहीं एसीबी की तरफ से विशेष लोक अभियोजक सुमित गाड़ोदिया ने बहस की.  


विनय चौबे ने जिस मामले में हाईकोर्ट से बेल मांगी है, उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. ACB ने इस संबंध में कांड संख्या 9/2025 दर्ज की है. हजारीबाग ACB की स्पेशल कोर्ट ने 16 सितंबर को इस मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है.

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