Ranchi : रामगढ़ जिले के पतरातू इलाके में रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) का निर्माण कर रही कंपनी से रंगदारी मांगने के आरोपी कुख्यात शूटर शिव शर्मा उर्फ शिवेंद्र को हाईकोर्ट से बेल मिल गई है. हाईकोर्ट ने शिव शर्मा को 20-20 हजार के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत की सुविधा प्रदान की है.
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अम्बुज नाथ की कोर्ट में शिव शर्मा की बेल पर सुनवाई हुई. शिव शर्मा की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने बहस की. बता दें कि आरओबी कंपनी से रंगदारी मांगने को लेकर पतरातू थाना में कांड संख्या 02/2025 दर्ज किया गया था, जिसमें शिव शर्मा समेत अन्य को आरोपी बनाना गया था.
इस केस में बेल मिलने के बाद अब शिव शर्मा जेल की सलाखों से बाहर आ सकता है. उस पर रांची, रामगढ़, धनबाद, हजारीबाग समेत झारखंड के अलग-अलग जिलों के अलावा बिहार और उत्तर प्रदेश में कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं.
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