- सरकारी दर 100 रुपये प्रति 100 सीएफटी होगी
Ranchi : अब झारखंड में बालू घाट का संचालन सैंड माइनिंग रूल 2025 के अनुसार होगा. खान विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. जारी आदेश में कहा गया है कि बालू की सरकारी दर 100 रुपये प्रति 100 सीएफटी होगी.
सभी रसीद व चालान 100 सीएफटी की यूनिट पर जारी होंगे. निर्धारित दर से अधिक वसूली पर कठोर कार्रवाई होगी. नए नियम से अवैध वसूली पर रोक लगेगी. राजस्व में वृद्धि होगी. जिला प्रशासन को निगरानी टीमें बनाने के निर्देश दिए गए हैं. अवैध ढुलाई पर तुरंत जब्ती व जुर्माने का प्रावधान लागू होगा.



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