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बिहार की महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी : मुजफ्फरपुर कोर्ट से मंत्री रेखा आर्या के पति के खिलाफ नोटिस जारी

बिहार की महिलाओं को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं. मुजफ्फरपुर की अदालत ने इस मामले में गिरधारी लाल साहू को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी.
 

Lagatar Desk :  बिहार की महिलाओं को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के पति कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं. मुजफ्फरपुर की अदालत ने इस मामले में गिरधारी लाल साहू को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है. अब मामले की अगली सुनवाई 26 फरवरी को होगी. 

 

यह मामला उस वक्त सामने आया, जब गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने बिहार की लड़कियों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. वीडियो सामने आने के बाद इस बयान को लेकर विरोध शुरू हुआ और मुजफ्फरपुर कोर्ट में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया. 

 

एडीजे प्रथम की अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए गिरधारी लाल साहू को नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया है. शिकायत वकील सुधीर कुमार ओझा द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें गिरधारी लाल साहू को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है. 

 

शिकायत वकील सुधीर कुमार ओझा द्वारा दाखिल की गई है, जिसमें गिरधारी लाल साहू को मुख्य अभियुक्त बनाया गया है. परिवाद में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं.

 

शिकायत के अनुसार, यह मामला मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के चैनपुर गांव से जुड़ा है. आरोप है कि 2 और 3 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया के माध्यम से गिरधारी लाल साहू ने आपत्तिजनक बयान दिया, जिसमें बिहार की महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी. 

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मंत्री के पति एक अविवाहित कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि लड़कियों की कोई कमी नहीं है और बिहार में तो 20-25 हजार रुपये में शादी के लिए लड़कियां मिल जाती हैं. 

 

परिवादी का कहना है कि इस बयान से न केवल बिहार की बेटियों का अपमान हुआ है, बल्कि इससे महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंची है और राज्य की छवि भी प्रभावित हुई है.

 

 

 

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