Ranchi : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखंड की ओर से आईपीएच सभागार नामकुम में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम (PC-PNDT Act) के तहत एकदिवसीय राज्य स्तरीय संवेदीकरण कार्यशाला आयोजित की गई.
कार्यशाला में सभी जिलों के एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सिविल सर्जन, असिस्टेंट नोडल ऑफिसर एवं अन्य अधिकारी शामिल हुए. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं डॉ सिद्धार्थ सान्याल ने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए प्रत्येक जिले में दो माह के अंतराल पर DAC बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बिना अनुमति या दूसरे राज्य के रजिस्ट्रेशन से प्रैक्टिस करने वाले रेडियोलॉजिस्ट पर कार्रवाई जरूरी है.
डॉ वैभव पाठक और डॉ सत्यजीत कुमार ने वर्चुअल माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों व केस स्टडीज पर चर्चा की. वहीं, राज्य समन्वयक रफत फरजाना ने कहा कि यह अधिनियम लिंग भेदभाव रोकने और सामाजिक संतुलन बनाए रखने का मजबूत साधन है. कार्यशाला में डॉ लाल मांझी, डॉ पुष्पा और डॉ एल आर पाठक ने भी अपने विचार रखे.
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