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घूसखोर चीफ कॉमर्शियल इंस्पेक्टर को 3 दिनों के रिमांड पर देने का आदेश

Ranchi: सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ने रेलवे में घूसखोरी के मामले की आगे की जांच के लिए हिमांशु शेखर को तीन दिनों के रिमांड पर देने का आदेश दिया है. रिमांड की अवधि 30 मार्च से शुरू होगी.


उल्लेखनीय है कि सीबीआई रांची (एसीबी) ने 25 अप्रैल को रेलवे के चीफ कॉमर्शियल इंस्पेक्टर हिमांशु शेखर को 50 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. वह ठेकेदार अजय त्यागी का 8.70 लाख रुपये का बिल भुगतान करने के लिए घूस ले रहा था. सीबीआई ने ठेकेदार की शिकायत की प्रारंभिक जांच के दौरान सीनियर डीसीएम शुचि सिंह से तीन घंटे तक पूछताछ की. साथ ही जांच के लिए उनका मोबाइल फोन ले लिया. 


हिमांशु शेखर की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उसे 26 अप्रैल को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया था. साथ ही आगे की जांच के लिए अभियुक्त को पूछताछ के लिए तीन दिनों के रिमांड पर देने का अनुरोध किया था. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सीबीआई के अनुरोध पर विचार करने के लिए 28 मार्च की तिथि निर्धारित की थी. 

 

शनिवार को सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को तीन दिनों के रिमांड पर देने का आदेश दिया. न्यायालय के आदेश के आलोक में सीबीआई उसे 30 मार्च को जेल से अपने कार्यालय में लाकर पूछताछ करेगी.

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