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15 अगस्त को बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश, ओवैसी ने असंवैधानिक करार दिया

कुछ शहरों में 16 अगस्त जन्माष्टमी के दिन भी मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. नगर निगमों इस आदेश को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गयी है. कई दलों के नेताओं ने इस तरह के आदेश का विरोध किया है.
 

New Delhi : AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी 15 अगस्त को बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखने के आदेश पर भड़क गये हैं. दरअसल  देश के कई शहरों के नगर निगमों द्वारा इससे संबंधित आदेश जारी किया है.

 

 

कुछ शहरों में 16 अगस्त जन्माष्टमी के दिन भी मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया गया है. नगर निगमों इस आदेश को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गयी है. कई दलों के नेताओं ने इस तरह के आदेश का विरोध किया है.

 

 

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को नगर निगमों का आदेश पसंद नहीं आया है.  उन्होंने नगर निगमों द्वारा जारी आदेश को असंवैधानिक करार दिया है.


 
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश के कई नगर नगर निगमों द्वारा 15-16 अगस्त को बूचड़खाने और मांस की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है. कहा कि यह दुर्भाग्य है कि  ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम द्वारा भी ऐसा ही आदेश दिया गया है. यह कठोर और असंवैधानिक है.

 

उन्होंने पूछा  कि मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस मनाने के बीच क्या संबंध है? कहा कि तेलंगाना के 99फीसदी लोग मांस खाते हैं.  मांस पर प्रतिबंध लोगों की स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, संस्कृति, पोषण और धर्म के अधिकार का उल्लंघन है.  

 

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