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पलामूः नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 22 साल सश्रम कारावास

चैनपुर थाना क्षेत्र की बन्दुवा निवासी पीड़िता के बयान पर पुलिस ने धठवाताड़ निवासी आरोपी छोटू भुइयां के खिलाफ 18  सितंबर 2023 को एफआईआर दर्ज की थी.
 

Medininagar : नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया. पलामू के जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) व पोक्सो के स्पेशल जज पवन कुमार की अदालत ने आरोपी छोटू भुइयां उर्फ प्रमोद भुइयां उर्फ छठू भुइयां को दोषी पाते हुए 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इस मामले में चैनपुर थाना क्षेत्र की बन्दुवा निवासी पीड़िता के बयान पर पुलिस ने धठवाताड़ निवासी आरोपी छोटू भुइयां के खिलाफ 18  सितंबर 2023 को एफआईआर दर्ज की थी.

दर्ज एफआईआर के अनुसार, पीड़िता 16 सितम्बर 2023  की सुबह करीब 9 स्कूल जा रही थी. रास्ते में छोटू भुइयां उससे मिला और झांसा देकर उसे अपनी बाइक पर यह कहकर बैठा लिया कि स्कूल पहुंचा देगा. लेकिन उसे स्कूल नहीं ले जाकर अपनी नानी के घर ले गया, जहां उसे एक कमरे में दो दिनों तक रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. पीडिता जब अपने घर लौटी, तो अपनी मां को पूर बात बताई. इसके बाद थाने में मामला दर्ज कराया गया.

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