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प्रभार संभालते ही एक्शन में पलामू DC, जेपीएससी परीक्षा को लेकर की अहम बैठक

Palamu: JPSC द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) पीटी परीक्षा-2025 का आयोजन रविवार को जिले में दो पालियों में किया जाएगा. इस परीक्षा के सफल और कदाचार मुक्त संचालन को लेकर नवपदस्थापित उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने प्रभार ग्रहण करते ही सक्रियता दिखाते हुए शनिवार को समाहरणालय में उच्चस्तरीय बैठक की.
 

Palamu: JPSC द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) पीटी परीक्षा-2025 का आयोजन रविवार को जिले में दो पालियों में किया जाएगा. इस परीक्षा के सफल और कदाचार मुक्त संचालन को लेकर नवपदस्थापित उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने प्रभार ग्रहण करते ही सक्रियता दिखाते हुए शनिवार को समाहरणालय में उच्चस्तरीय बैठक की.

 

जिले में कुल 8 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी. पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगी.

 

बैठक में उपायुक्त ने परीक्षा से जुड़े सभी पदाधिकारियों - जोनल दंडाधिकारी, स्टैटिक दंडाधिकारी, पर्यवेक्षक, केंद्र अधीक्षक, कोषागार एवं पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने विशेष रूप से जैमर की व्यवस्था, ओटीपी प्रक्रिया का पालन, प्रश्नपत्रों के सुरक्षित वितरण और प्रपत्रों की समय पर सीलिंग जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सतर्कता बरतने को कहा.

 

उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि जेपीएससी जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी अधिकारी समन्वय बनाकर कार्य करें ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और परीक्षा शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो सके. बैठक में अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी सौरभ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

 

जेपीएससी परीक्षा को लेकर धारा 163 लागू


जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के कदाचारमुक्त आयोजन के लिए सदर एसडीएम सुलोचना मीणा ने परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में धारा 163 लागू कर दी है. परीक्षा 19 अप्रैल को दो पालियों (सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 बजे) में होगी. आदेश के तहत केंद्रों के आसपास हथियार लेकर चलना, पांच या अधिक लोगों का जमावड़ा, बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग और अनाधिकृत प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही चिट-पूर्जा वितरण और मटरगश्ती पर रोक रहेगी और फोटोस्टेट दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया गया है.

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