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पलामू : मेयर प्रत्याशी अरुणा शंकर को कारण बताओ नोटिस, आचार संहिता उल्लंघन का आरोप

Palamu :  नगर निगम चुनाव के बीच आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में जिला प्रशासन ने मेयर प्रत्याशी अरुणा शंकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. यह नोटिस 17 फरवरी को जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) सह उपायुक्त, पलामू कार्यालय की ओर से जारी किया गया है.

 

जानकारी के अनुसार 14 फरवरी को मेदिनीनगर में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में संकल्प पत्र (चुनावी घोषणा पत्र) का लोकार्पण किया गया था.

 

इस कार्यक्रम में एक सांसद की उपस्थिति में पार्टी विशेष के नाम का इस्तेमाल करने की बात सामने आई, जिसे प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है.

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प्रशासन का कहना है कि आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान किसी भी प्रकार से पार्टी विशेष का प्रचार-प्रसार या नाम का उपयोग नियमों के विरुद्ध है. इसी आधार पर प्रत्याशी से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है. 

 

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में झारखंड नगरपालिका निर्वाचन नियमावली एवं भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी.

 

वहीं संबंधित कार्यक्रम में हुए खर्च को भी निर्वाचन व्यय में जोड़ने की बात कही गई है. नोटिस के साथ संबंधित प्रेस क्लिपिंग भी संलग्न की गई है.

 

 

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