Palamu: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने सत्र वाद संख्या 403/2012 के आरोपी संतोष कुमार सिंह को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस संबंध में चैनपुर थाना के कश्यप मोहल्ला निवासी इंद्रदेव प्रसाद सोनी ने संतोष कुमार सिंह के विरुद्ध चैनपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया गया था. जो चैनपुर थाना कांड संख्या 32/ 2003 तिथि 21 मार्च 2003 को भारतीय दंड विधान की धारा 341, 342 ,323 ,325 ,307,291 व 376 के तहत दर्ज किया गया था.
प्रतिवादी पर आरोप था कि पीड़िता 21 मार्च 2003 को करीब 3:00 बजे गांव चैनपुर के निकट नदी पर नित्य क्रिया करने गई थी. लौटते समय आरोपी ने उसे जबरदस्ती पकड़कर एक खाली घर में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. इतना ही आरोपी ने पीड़िता को धमकाया कि किसी से ये सब ना बताए.
विरोध करने पर उसने पीड़िता का सिर फोड़ दिया, जिससे वो बेहोश हो गयी. फिर आरोपी वहां से फरार हो गया.अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए चैनपुर निवासी संतोष कुमार सिंह को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 75 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अभय पांडे ने पक्ष रखा.
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