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Palamu News :  चैनपुर के रामपुर गांव में धारा 163 लागू, 30 जून तक रहेगी प्रभावी

जमीन को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत के बाद प्रशासन ने एहतियातन चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में धारा 163 लागू कर दी है. सदर अनुमंडल दंडाधिकारी सुलोचना मीणा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गांव में 3 जून से 30 जून तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी.
 
  • 5 जून की प्रस्तावित बैठक पर रोक

Palamu :   जमीन को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत के बाद प्रशासन ने एहतियातन चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में धारा 163 लागू कर दी है. सदर अनुमंडल दंडाधिकारी सुलोचना मीणा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गांव में 3 जून से 30 जून तक निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी.

 

घटना के बाद से गांव में तनावपूर्ण स्थिति

थाना प्रभारी चैनपुर ने प्रशासन को भेजी रिपोर्ट में बताया है कि घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव और आक्रोश बना हुआ है. मामले में 17 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस को सूचना मिली है कि दोनों पक्ष जातीय आधार पर बैठकें कर रहे हैं और सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है.

 

500 से 700 लोगों के जुटने की थी सूचना

प्रशासन को यह भी सूचना मिली थी कि 5 जून को एक पक्ष की ओर से रामपुर में बड़ी बैठक आयोजित की जानी है, जिसमें 500 से 700 लोगों के शामिल होने की संभावना है. संभावित तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू करने का निर्णय लिया.

 

आदेश के तहत पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ एकत्र होने पर रोक रहेगी. हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी अथवा अन्य घातक वस्तुओं के साथ चलना प्रतिबंधित रहेगा. साथ ही व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ संदेश, ऑडियो और वीडियो प्रसारित करने पर भी रोक लगाई गई है.

 

यह आदेश सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों, पुलिस बल, सरकारी कर्मचारियों, शव यात्रा तथा शादी-विवाह कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा. जिला प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है.

 

 

 

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