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पलामू : नवजात को 50 हजार में बेचने के मामले में NHRC ने लिया संज्ञान

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पलामू जिले में  पैसे की कमी के कारण नवजात बच्चे को 50 हजार रुपये में बेचे जाने के मामले में संज्ञान लिया है. इसको लेकर चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ कुमार ने शिकायत की थी.
 
  • चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन ने की थी शिकायत

Palamu :  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पलामू जिले में  पैसे की कमी के कारण नवजात बच्चे को 50 हजार रुपये में बेचे जाने के मामले में संज्ञान लिया है. इसको लेकर चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन के सचिव बैद्यनाथ कुमार ने शिकायत की थी.

 

सचिव बैद्यनाथ कुमार ने अपनी शिकायत में लिखा था कि नीलांबर-पीतांबरपुर प्रखंड (लेस्लीगंज) के लोटवा गांव की पिंकी ने इलाज के लिए अपने मासूम बच्चे को 50 हजार रूपये में बेच दिया. पिंकी देवी ने बताया कि उसके स्तन में गिलटी है. इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरन बच्चे को बेचना पड़ा.

 

फाउंडेशन ने अपनी शिकायत में लिखा कि पिंकी देवी के परिवार में किसी भी सदस्य के पास आधार कार्ड और राशन कार्ड नहीं है. इस वजह से वह सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं. लेस्लीगंज बीडीओ सुकेशनी केरकेट्टा ने उन्हें चावल उपलब्ध कराया, लेकिन मात्र 20 किलो. 

 

सभी मंदिर के शेड में रहने को मजबूर हैं. जिला प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, इसलिए वह अपने नवजात बच्चे को बेचने पर मजबूर हुई. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत यह अपराध है. हालांकि यह मामला मानवधिकार हनन का प्रतीत होता है.

 

आजादी के इतने वर्षों बाद भी एक अनुसूचित जाति के परिवार को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखना जिला प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है. 

 

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