Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Palamu : RTI कार्यकर्ता पर प्रधानमंत्री जन शिकायत व RTI के नाम पर 5 लाख रंगदारी मांगने का आरोप, FIR दर्ज

पलामू जिला की खबरें

Palamu :  आरटीआई कार्यकर्ता सुमित कुमार पर रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है. छतरपुर थाना क्षेत्र निवासी मुकेश कुमार सिंह की शिकायत पर नावा बाजार थाना (पलामू) में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

 

मुकेश कुमार सिंह की ओर से दर्ज शिकायत के अनुसार, आरटीआई कार्यकर्ता सुमित कुमार पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में आरटीआई आवेदन और प्रधानमंत्री जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से लगातार शिकायतें दर्ज कर खनन व्यवसायी पर दबाव बनाने का आरोप है. साथ ही इन शिकायतों को वापस लेने के एवज में पांच लाख रुपये की मांगने और राशि नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है.

 

 

मुकेश कुमार सिंह ने अपने आवेदन में बताया है कि उन्हें पलामू के नावा बाजार क्षेत्र में तिरुपति कंस्ट्रक्शन के नाम से पत्थर खनन पट्टा आवंटित है. खनन पट्टे का सीटीओ (Consent to Operate) समाप्त होने के बाद उनके व्यवसाय से संबंधित मामलों को लेकर जिला खनन कार्यालय सहित अन्य विभागों में कई आरटीआई और जन शिकायतें की गईं. 

 

आरोप है कि इन्हीं शिकायतों को वापस लेने के लिए उनसे लगातार पांच लाख की रंगदारी मांगी जा रही थी. नावा बाजार थाना में इस संबंध में कांड संख्या 30/2026 दर्ज कर लिया गया है. शिकायतकर्ता ने पुलिस को कथित बातचीत के कई ऑडियो क्लिप भी उपलब्ध कराए हैं. दावा किया गया है कि इन ऑडियो में पांच लाख की रंगदारी मांगने और मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता का जिक्र है.


इस मामले पर पलामू स्टोन माइंस एवं क्रशर एसोसिएशन के जिला सचिव शशिकांत गुप्ता ने कहा कि जिले के खनन व्यवसायियों का आर्थिक दोहन और मानसिक प्रताड़ना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

 

इधर, नावा बाजार थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि शिकायत, उपलब्ध कराए गए ऑडियो साक्ष्य और अन्य तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है. 

 

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही