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पलामूः जिले की शराब दुकानों से सितंबर में मिली कुल 12.88 लाख की राशि

नियम के मुताबिक सभी दुकानदारों को हर महीने की 25 तारीख तक न्यूनतम गारंटी राजस्व जमा करना अनिवार्य है. तय समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर प्रतिदिन एक प्रतिशत पेनाल्टी देनी होती है.
 
उत्पाद अधीक्षक संजीत कुमार देव.

Medininagar : पलामू जिले में शराब दुकानों से सितंबर महीने का न्यूनतम गारंटी राजस्व उत्पाद विभाग को प्राप्त हो गया है. विभाग ने इस माह के लिए 12.88 लाख रुपये का लक्ष्य तय किया था, जिसे दुकानदारों ने समय पर जमा किया. न्यूनतम गारंटी व्यवस्था में बिक्री कम होने पर भी तय राशि जमा करनी होती है. नई शराब नीति के तहत प्रतिमाह दुकानदारों को निश्चित मात्रा में शराब का उठाव करना आवश्यक है.

25 तारीख तक न्यूनतम गारंटी राजस्व जमा करना अनिवार्य


जिले में बीते महीने 70 शराब दुकानों की बंदोबस्ती की गई थी. इनमें 63 कंपोजिट (देशी व विदेशी दोनों बिक्री वाली) दुकानें तथा सात देसी शराब की दुकानें शामिल हैं. इनकी बंदोबस्ती ई-लॉटरी से की गई थी. नियम के मुताबिक सभी दुकानदारों को हर महीने की 25 तारीख तक न्यूनतम गारंटी राजस्व जमा करना अनिवार्य है. तय समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर प्रतिदिन एक प्रतिशत पेनाल्टी देनी होती है.

उत्पाद विभाग ने 112.30 करोड़ का रखा है राजस्व लक्ष्य


जानकारी के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025–26 के सात महीनों में पलामू जिले से 112 करोड़ 30 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है.अधिकारियों का कहना है कि समय पर लक्ष्य पूरा होने से जिले की राजस्व स्थिति मजबूत होगी.उत्पाद अधीक्षक संजीत कुमार देव ने बताया कि सरकार द्वारा तय न्यूनतम गारंटी राजस्व प्रणाली से राजस्व संग्रह सुनिश्चित हुआ है.जिले के दुकानदारों ने जिम्मेदारी दिखाते हुए समय पर राशि जमा की है.


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