- एकल पीठ का आदेश बरकरार
- अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2018 करने का था आग्रह
Ranchi: वर्ष 2025 जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा( विज्ञापन 1/ 2026 ) का रास्ता साफ हो गया है. 19 अप्रैल को परीक्षा होनी है. झारखंड हाईकोर्ट ने अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2018 करने के प्रार्थियों के आग्रह को नहीं मानते हुए उनकी अपील (LPA ) खारिज कर दिया. साथ ही एकल पीठ के आदेश को बरकार रखा है. नीरज कुमार पांडे, रंजीत कुमार, नीलम कुमारी एवं अन्य ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट ने कहा कि सरकार का निर्णय सही है. सरकार पहले ही उम्र सीमा में 4 साल की छूट देकर 1 अगस्त 2022 कर दिया है. अब यह छूट और कम नहीं की जा सकती है. जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल एवं अधिवक्ता राकेश रंजन ने पक्ष रखा . वहीं सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा.
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने प्रार्थियों की रिट याचिका खारिज कर दी थी. जिसे उन्होंने अपील दाखिल कर हाईकोर्ट की पीठ में चुनौती दी थी.
प्रार्थियों का कहना था कि वर्ष 2021 के सिविल सेवा परीक्षा में अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 रखा गया था. जबकि सिविल सेवा परीक्षा 2024 में अधिकतम उम्र सीमा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 रखा गया था. इसलिए वर्तमान जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 की उम्र सीमा 1 अगस्त 2018 की जाए. सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाल कर इस सिविल सिविल सेवा परीक्षा के लिए निर्धारित की गई उम्र सीमा 1 अगस्त 2026 को घटाकर 1 अगस्त 2022 कर दिया है.
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