Search

 
 
 

पटना HC को जल्द मिल सकता है नया मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस बजंथरी के नाम की सिफारिश

बिहार की न्यायिक व्यवस्था में जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने वाला है. सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने केंद्र सरकार को पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी को स्थायी मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश भेजी है. अगर केंद्र सरकार इस पर मुहर लगा देती है, तो वे पटना हाईकोर्ट के नियमित मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे.
 

Patna :  बिहार की न्यायिक व्यवस्था में जल्द ही एक बड़ा बदलाव होने वाला है. सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने केंद्र सरकार को पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी को स्थायी मुख्य न्यायाधीश बनाने की सिफारिश भेजी है. अगर केंद्र सरकार इस पर मुहर लगा देती है, तो वे पटना हाईकोर्ट के नियमित मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे.

 

अगस्त में बनाया गया था कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश

पटना हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश बिपुल एम. पंचोली को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त कर दिया गया था. उनके पदोन्नति के बाद 27 अगस्त 2025 को कानून मंत्रालय ने जस्टिस पी. बी. बजंथरी को पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया. अब सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनके नाम को स्थायी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर मंजूरी दे दी है. 

 

जस्टिस बजंथरी का सफर

जस्टिस पी. बी. बजंथरी का जन्म 23 अक्टूबर 1963 को कर्नाटक में हुआ था. उन्होंने बेंगलुरु के एसजेआरसी लॉ कॉलेज से कानून की पढ़ाई की. उन्होंने 1990 में कर्नाटक हाईकोर्ट में वकील के रूप में अपनी कैरियर की शुरुआत की. 

 

जस्टिस पी. बी. बजंथरी मजबूत तर्क, सटीक समझ और ईमानदार छवि के लिए पहचाने जाते हैं.  भारत सरकार ने मई 2006 में उन्हें नोटरी नियुक्त किया था. 2021 में स्थानांतरण के बाद पटना हाईकोर्ट में जज के रूप में शामिल हुए. 

 

जस्टिस बजंथरी ने पटना हाईकोर्ट में बीते चार वर्षों में कई अहम फैसले दिए. वे प्रशासनिक मामलों से लेकर आम जनता के मुद्दों तक, हर केस में निष्पक्ष और समयबद्ध निर्णयों के लिए जाने जाते हैं.  जस्टिस बजंथरी की सेवानिवृत्ति की तारीख 22 अक्टूबर 2025 है, यानी वे करीब दो महीने तक पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेंगे. 

 

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही